प्रशासन की सक्रियता से बालिका वधू बनने से बची
बिंदु वर्मा ब्यूरो चीफ
प्रतापगढ़। प्रशासन की सक्रियता से सोलह वर्षीय बालिका -बधू बनने से बची अन्तू थाना अन्तर्गत सोलह वर्षीय एक नाबालिग बालिका की शादी सदर कोतवाली अंतर्गत एक लड़के साथ किया जा रहा था। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी सारे रिस्तेदार आ चुके थे बारात आने में कुछ ही घंटे बचे थे।शादी की सूचना मिलने पर जिला प्रोवेशन अधिकारी रनबहादुर बर्मा के नेतृत्व में एएचटीयू पुलिस की टीम, व चाइल्ड लाइन 1098 की सजगता से बालिका को वधू बनने से बचाया गया। अन्तू पुलिस को सूचित करते हुए नामित बाल विवाह प्रसिद्ध अधिकारी चाइल्डलाइन 1098 सिटी प्रभारी कोआर्डिनेटर हकीम अन्सारी, सदस्य महेताब खान द्वारा सत्यता को खंगालने के लिए कन्या पक्ष के घर जा पहुंचे परिवार द्वारा बताया गया कि बालिका बालिग है। इस पर परिवार द्वारा आधार कार्ड के अलावा बालिग होने का कोई प्रमाण परिजनों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। संयुक्त टीम द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा गया। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार बालिका की उम्र सोलह वर्ष से भी कम थी बालिका का सर्वोच्च हित को देखते हुए बर पक्ष एवं कन्या पक्ष को बुलाकर बाल विवाह के विषय में बताया गया बाल विवाह कानूनन अपराध है जिसमें जेल व जुर्माना दोनों हो सकता है। जब तक बालिका बालिका नहीं हो जाती है किसी भी दशा में शादी नहीं हो सकती है। दोनों पक्षों में आपसी समझौता करते हुए कहां की अब हम शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक बालिका बालिंग नहीं हो जाती है। जिसमें अंतू पुलिस, एएचटीयू पुलिस, महिला कल्याण विभाग, चाइल्डलाइन 1098 सराहनीय योगदान रहा।
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