उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान आफ एक्शन एवं जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह  के आदेश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम दुबे सिविल जज सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट प्रतापगढ़

के निर्देश के क्रम में पट्टी तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी पर वैक्सीनेशन एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए तहसीलदार पट्टी मनोज कुमार राय* ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जिनके माता-पिता या अभिभावक की कोविड-19 में मृत्यु हुई है उनके 18 वर्ष तक‌ के बच्चों के लिए प्रतिमाह ₹4000 की सहायता का प्रावधान किया गया है, यदि अविवाहित बेटियां हैं तो उनके शादी के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ₹101000 की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसे जिला प्रोवेशन विभाग से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सहायता प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी अखिलेश जायसवाल ने कहा कि टीकाकरण व्यक्ति को प्रतिरक्षण प्रदान करता है, उन्होंने महिलाओं बच्चों को लगाए जाने वाले टीके के बारे में जानकारी दिया। इस अवसर पर पी एल वी समीम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामले के निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई, पीएलवी मुनींद्र प्रताप भारती द्वारा निशुल्क विधिक सहायता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पीएलवी राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, व निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु तहसील विधिक सेवा समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस पर प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क कानूनी सहायता व सलाह प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर श्रीकांत,‌पी‌ एल वी विशाल त्रिपाठी , ,आशा यशोदा, रेखा देवी, शीला देवी ,राजकुमारी, निशा, पुष्पा देवी ,अनीता देवी ,विमला तिवारी, लालती देवी , सरिता सिंह आशा मौर्या आदि लोग मौजूद रहे। बिंदु वर्मा संवाददाता, पट्टी, प्रतापगढ़।